औद्योगिक और श्रम सुधारों की दिशा में उत्तर प्रदेश बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह सहमति बनी कि राज्य के 13 कानूनों में मौजूद लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर गैर-आपराधिक प्रावधानों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’’ को और सशक्त करने तथा उद्यमियों और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
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इसके लिए राज्य सरकार शीघ्र ही ‘‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक-2025’’ सदन में लाएगी। इसमें आबकारी अधिनियम, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम समेत कई कानूनों को नया स्वरूप दिया जाएगा। जहां पहले कारावास का प्रावधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता दी जाएगी। योगी ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है।
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बैठक में 14 विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। अधिकांश विभाग प्रस्ताव से सहमत दिखे, जबकि कुछ ने आपत्तियां दर्ज कराईं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सुझावों को शामिल कर विधेयक का ऐसा स्वरूप तैयार किया जाए, जो उद्योग और श्रमिक दोनों के लिए संतुलित हो।
श्रम कानूनों में सरलीकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट
बैठक में श्रम कानूनों को सरल बनाने पर भी सहमति बनी। इसमें फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को व्यावहारिक बनाने और महिलाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली लागू करने पर भी चर्चा हुई।
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निवेश मित्र 3.0 पोर्टल जल्द
सरकार निवेशकों को अधिक सुविधा देने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लाने जा रही है। इसमें कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के नए संस्करण से निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
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