Saturday, January 31, 2026

बरेली डीएम ने पांच अपराधी किए जिला बदर, एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त

लेखक: Jagran Today | Category: उत्तर प्रदेश | Published: September 4, 2025

बरेली डीएम ने पांच अपराधी किए जिला बदर, एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त
जागरण टुडे, बरेली योगी सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत की गई।

जिला बदर अपराधियों में किस पर कितने मुकदमे

आशिफ उर्फ लंगड़ा पुत्र अब्दुल कादिर (थाना बहेड़ी) – 24 मुकदमे

तस्लीम उर्फ कलुआ पुत्र साबिर (थाना बहेड़ी) – 19 मुकदमे 

विशाल यादव पुत्र इन्द्रपाल (थाना इज्जतनगर) – 7 मुकदमे 

विकास पुत्र इन्द्रपाल (थाना इज्जतनगर) – 4 मुकदमे

नाजिम पुत्र निसार अली (थाना इज्जतनगर) – 3 मुकदमे

इसके अलावा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत रति राम पुत्र रामलाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर थाना भमोरा के नाम से जारी शस्त्र लाइसेंस उनकी मृत्यु होने पर निरस्त कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रह सके।

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