जागरण टुडे, बरेली। अब शहर में होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बारात घर, लाउंज, कम्यूनिटी हॉल, फार्म हाउस और पार्टी हॉल में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि शादी, जन्मदिन और सगाई जैसे पारिवारिक आयोजनों को इस नियम से छूट दी गई है।
नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सीओ नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय को निर्देशित किया कि शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल की नियमित जांच की जाए। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाह, जन्मदिन और सगाई को छोड़कर अन्य किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति अवश्य ली जाए।
नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों में लड़ाई-झगड़े और हंगामे की स्थिति बनी। इससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ा। ऐसे में यह व्यवस्था लागू की गई है, ताकि भविष्य में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।