Saturday, January 31, 2026

हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद — अदालत ने साथ में लगाई ₹5,000 की अर्थदंड राशि

लेखक: Vishal Kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: September 19, 2025

हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद — अदालत ने साथ में लगाई ₹5,000 की अर्थदंड राशि
जागरण टुडे पीलीभीत

महिला की हत्या के आरोपी को सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश महेशा नंद झा ने दोषी को उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार पूरनपुर कोतवाली में गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुर निवासी रामसहाय ने 29 अप्रैल 2018 को गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था उसकी पुत्री रामा देवी की शादी 15 साल पहले ग्राम महदखास निवासी तोताराम से हुई थी। 24 अप्रैल 2018 को दोपहर 12.30 बजे छोटी पुत्री सरस्वती ने कॉल करके बताया कि बहनोई तोताराम, बहन सास प्रेमवती, ससुर फकीरेलाल ने रामा देवी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है।

उसे सरकारी अस्पताल पूरनपुर ले गए। इस पर वह पूरनपुर सरकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुत्री को पीलीभीत रेफर किया जा चुका था। दूसरे दिन पुत्री को बरेली के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोप लगाया था कि 24 अप्रैल की सुबह 11 बजे आरोपियों ने पुत्री को पीटा था। जिसकी 25 अप्रैल 2018 को बरेली के अस्पताल में मौत हो गई। शव का बारादरी बरेली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद पूरनपुर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश महेशा नंद झा की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी तोताराम को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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