अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे की अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए पांच सक्रिय अपराधियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गई है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि इन अपराधियों की गतिविधियां जनपद की कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी हैं। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में शामिल हैं:
शाकिर अली उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर अली, निवासी करगैना, थाना सुभाषनगर
नन्हें पुत्र हुजूर अहमद, निवासी गांव कलारा, थाना भोजीपुरा
अजय यादव पुत्र लालाराम यादव, निवासी बालाजी धाम कॉलोनी, थाना सुभाषनगर
सोमपाल लोधी पुत्र मुन्ना लाल, निवासी गांव अटरिया, थाना सीबीगंज
भारत पुत्र लालमन, निवासी सनैया धन सिंह, थाना सुभाषनगर
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी अपराधियों को छह माह तक बरेली जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। यदि किसी कारणवश जनपद में प्रवेश आवश्यक हो तो उन्हें न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही, अपने निवास स्थान का पूरा पता संबंधित थाने को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि पुलिस उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सके।
अदालत ने आदेश की प्रतिलिपि एसपी सिटी और संबंधित थाना प्रभारियों को भेजी है, ताकि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।