विकास श्रीवास्तव
बदायूं दीपावली के त्योहारी सीजन में आतिशबाजी की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जनहित और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जनपद में जिन विक्रेताओं को अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे, वे केवल चिन्हित स्थानों पर ही बिक्री कर सकेंगे।
डीएम ने बताया कि सभी उप जिलाधिकारी (SDM) और पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे अस्थाई लाइसेंसधारकों के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करें और यह सुनिश्चित करें कि आतिशबाजी का विक्रय इन्हीं नियत स्थानों पर किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार चिन्हित स्थल के अलावा कहीं और अवैध रूप से आतिशबाजी का विक्रय करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने इस दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दीपावली पर्व पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। पटाखों की बिक्री और भंडारण सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए, जिससे किसी भी दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके।
यह निर्देश आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ-साथ आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि नियमों का पालन किया जाए, ताकि त्योहार शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।
प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य है कि दीपावली के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।