जागरण टुडे, कासगंज।
जनपद में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों को स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए विद्यालयों में ई-रिक्शा द्वारा बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिले के कई विद्यालयों में छोटे बच्चों को घर से विद्यालय तक पहुँचाने के लिए विद्यालय प्रबंधन स्वयं परिवहन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कई स्थानों पर बच्चों को ई-रिक्शा जैसे खुले व असुरक्षित वाहनों में लाने-ले जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।
जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय संचालक अब ई-रिक्शा के स्थान पर बंद बॉडी की कैब, वैन या बसों का उपयोग करें। इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने, वाहन की नियमित फिटनेस जांच कराने, और सभी सुरक्षा मानकों के पालन की सख्त हिदायत दी गई है।
उप संभागीय परिवहन अधिकारी आर.पी. मिश्र ने बताया कि ई-रिक्शा हल्के और असंतुलित वाहन होते हैं, जिनमें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए केवल बंद बॉडी वाले वाहन ही सुरक्षित माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय बस के पीछे मालिक व विद्यालय का नाम और फोन नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि आकस्मिक स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का आदी न हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है ताकि जिले में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना को रोका जा सके।