Friday, January 30, 2026

Bareilly News-एक्सल लिफ्ट डिवाइस के दुरुपयोग पर 3.45 लाख का जुर्माना

लेखक: Vishal Kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: November 2, 2025

Bareilly News-एक्सल लिफ्ट डिवाइस के दुरुपयोग पर 3.45 लाख का जुर्माना

जागरण टुडे, बरेली

 परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम के तहत भारी वाहनों की भार वहन क्षमता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को प्रवर्तन अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने एक्सल लिफ्ट डिवाइस के दुरुपयोग में चार भारी वाहनों को पकड़ा और उन पर कुल 3.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

आरटीओ प्रवर्तन प्रणब झा ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि टायर उठाकर फुल लोड लेकर चलने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मोटर यान अधिनियम के अनुसार, वाहन में लगे एक्सल की प्रकृति, सस्पेंशन, संख्या और टायरों के आकार के आधार पर सरकार ने अधिकतम सेफ एक्सल वेट मानक तय किए हैं।

उन्होंने बताया कि कुछ वाहन स्वामी और चालक वाहन में लगी एक्सल लिफ्ट डिवाइस के समानांतर एक अलग स्विच लगवा लेते हैं, जिससे पूरी तरह लदे वाहन में भी एक्सल या टायर को ऊपर उठा लिया जाता है। इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।

आरआई रमेश चंद्र राजपूत ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस तरह के अवैध संशोधन न करें। पकड़े जाने पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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