नगर निगम ने सड़क खोदने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की ओर से मिनी बाईपास रोड स्थित फैय्याज़अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल प्रबंधन पर बिना अनुमति के सड़क खोदकर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और 1.61 लाख का जुर्माना न भरने का आरोप है।
जानकारी के मुताबिक वार्ड-29 रहपुरा चौधरी क्षेत्र में स्थित फैय्याज़ अस्पताल के प्रबंधक शाहबाज अली ने बिना अनुमति नगर निगम की सड़क पर खुदाई कर दी। इस खुदाई से सड़क को काफी नुकसान हुआ, जिससे निगम को वित्तीय हानि झेलनी पड़ी। जांच के बाद नगर आयुक्त ने अस्पताल प्रबंधक पर 1 लाख, 61 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया था, जो 17 सितंबर तक नगर निगम कोष में जमा करना था।
मगर निर्धारित समय बीतने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने जुर्माना नहीं भरा। इसके बाद नगर निगम के अवर अभियंता अनुराग कमल ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने फैय्याज़ अस्पताल प्रबंधक शाहबाज अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के मुताबिक यह सिर्फ जुर्माने का मामला नहीं है, बल्कि नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन का प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर, अस्पताल प्रबंधक शाहबाज अली का कहना है कि सड़क पहले से खराब थी, जिससे मरीजों को असुविधा हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपने खर्चे पर सड़क की मरम्मत करा दी।