शहर में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इज्जतनगर क्षेत्र में करीब 12 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को बीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
बीडीए के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव कुमराह में रवि पटेल द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के कॉलोनी बसाने का काम किया जा रहा था। उन्होंने जमीन पर भूखंडों का चिह्नांकन, सड़कों, नालियों और चहारदीवारी का निर्माण कर अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। सूचना मिलने पर बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए सभी निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिए।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को कॉलोनी बसाने, प्लॉटिंग करने या भवन निर्माण से पहले बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के कोई भी विकास कार्य पूरी तरह अवैध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में प्राधिकरण द्वारा तत्काल विध्वंसात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बीडीए लगातार शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है। चेतावनी के बावजूद कॉलोनाइज़र नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब प्राधिकरण शून्य सहनशीलता नीति पर काम कर रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे भूखंडों पर न तो नक्शा पास होता है, न ही किसी प्रकार की सुविधा या रजिस्ट्री की गारंटी होती है। बीडीए ने आमजन से अपील की है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि कॉलोनी को बीडीए से विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो।