पुलिस द्वारा मना करने के बाबजूद मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों से तेज आबाज में नमाज अदा करना अब मुताबल्ली को मंहगा पड़ेगा। इस मामले में पुलिस ने मस्जिद के मुताबल्ली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकददमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में बरेली जनपद के मीरगंज कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक महेश कुमार एवं अनीश कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर अबैध रूप से लगे लाउडस्पीकर आदि का निरीक्षण करने हेतु निकले थे। पुलिस टीम को गांव गुलड़िया की एक मस्जिद पर अबैध रूप से लगे लाउडस्पीकर तेज आबाज में बजते हुए सुनाई दिए थे। जिन्हें तेज ध्वनि में बजाने को पहले भी कई बार धार्मिक स्थल के मुताबल्ली से मना भी किया गया। लेकिन उसके उपरांत भी तेज आबाज में बजते सुने गये। पुलिस का कहना है कि तेज आबाज में लाउडस्पीकर बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है और आसपास के बुजर्गांं, बच्चों एवं पढ़ने वाले बच्चांं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामले में पुलिस द्वारा कई बार नोटिस भी दिए गये। लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। जोकि जुर्म धारा 223 बीएनएस व 5/6 ध्वनि प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत आता है।
इस मामले में मीरगंज कोतवाली के एसआई महेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मस्जिद के मुताबल्ली के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कोतवाली के प्रभारी प्रयागराज सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकददमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।