मौलाना तौकीर के करीबी सपा पार्षद ओमान रजा खान सहित पांचों के प्रतिष्ठानों पर पकड़ी गई थी बिजली चोरी
26 सितंबर को बरेली शहर में हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां के सुर्खा बानखाना मोहल्ले में रहने वाले करीबी से बिजली चोरी के आरोप में डाले गए जुर्माना की 1.28 करोड़ रुपये की धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। डीएम अविनाश सिंह ने एडीएम एफआर को तत्काल वसूली कराने के निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी के प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ ही वसूली प्रमाणपत्र जारी हो चुका है। अब धनराशि जमा नहीं की तो चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
मुख्य अभियंता विद्युत वितरण के पत्र पर डीएम ने एडीएम को तत्काल वसूली कार्रवाई शुरू करने के निर्देश
डीएम अविनाश सिंह ने मुख्य अभियंता (विद्युत वितरण) ज्ञान प्रकाश के पत्र पर वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता (विद्युत वितरण) ने 4 दिसंबर को डीएम को पत्र भेजकर कहा था कि सुर्खा बानखाना निवासी वसीम खान पुत्र हाजी मुल्ला लियाकत, मोनिश खान पुत्र हसन मियां, बरकत रजा खान पुत्र बाबू खान, सपा पार्षद ओमान रजा खान पुत्र मोहम्मद नदीम और गद्दीवाला चक महमूद निवासी गुलाम नवी के विरुद्ध बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोल से कटिया डालकर अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का संचालन करते पकड़े गए थे।
इन आरोपियों में वसीम खान पर 1539046 रुपये, मोनीश खान पर 2229709 रुपये, बरकत रजा खान पर 3732339 रुपये, ओमान रजा खान पर 2692628 रुपये और गुलाम नवी पर 2657065 रुपये राजस्व निर्धारण किया गया था। विद्युत चोरी कर रहे आरोपियों ने अभी तक राजस्व निर्धारण धनराशि जमा नहीं की है। आरोपियों के विरुद्ध धारा-5 के अंतर्गत नोटिस (आरसी) भी जारी की जा चुकी है। मुख्य अभियंता (वितरण) ने डीएम से प्रकरण में आरोपियों से वसूली कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की मांग की थी।