शहर में दिवाली पर सौ फुटा रोड स्थित कारोबारी सरदार ट्रेडर्स के यहां अवैध रूप से पटाखों की बिक्री पकड़ी गई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पटाखा कारोबारी की पुत्री के नाम पर ग्राम सैदपुर चुन्नी लाल में बड़ा बाईपास पर जारी थोक और फुटकर आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। डीएम ने यह कार्रवाई जांच आख्या के आधार पर विस्फोटक नियमों के उल्लंघन पर की है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जारी किए आदेश में कहा है कि एसडीएम सदर, सीओ तृतीय एवं सीएफओ ने 18 अक्टूबर को संयुक्त जांच आख्या भेजी। इसमें बताया कि 15 अक्टूबर को सौ फुटा रोड पर सरदार ट्रेडर्स दुकान पर छापा मारा। दुकान हरमीत आहूजा पुत्र गुरुमुख आहूजा निवासी मॉडल टाउन के नाम पर है। भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के घनी आबादी के मध्य अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे थे। दुकान स्वामी हरमीत सिंह आहूजा की एक दुकान ग्राम सैदपुर चुन्नी लाल में बड़ा बाईपास पर है, जो अपनी पुत्री मेहर कौर आहूजा के नाम से संचालित कर रहे हैं।
संयुक्त जांच में यह बताया कि थाना इज्जतनगर में विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में आरोपी बंटी उर्फ एलिन देविया पुत्र जन मैरिस देविया निवासी ग्रीन पार्क, हरमीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी मनप्रीत आहूजा निवासी मॉडल टाउन के खिलाफ थाना इज्जतनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनकी पुत्री के नाम से संचालित सैदपुर चुन्नी लाल में दुकान की चौहद्दी से अतिरिक्त आतिशबाजी पटाखों का भण्डारण व विक्रय करने का मामला सामने आया। आख्या से स्पष्ट है कि लाइसेंसी मेहर कौर आहूजा ने विस्फोटक नियमों का उल्लंघन किया है। उपरोक्त तथ्यों के क्रम में मेहर कौर आहूजा के ग्राम सैदपुर चुन्नी लाल स्थित गाटा संख्या-272 मि. थाना भोजीपुरा के स्वीकृत आतिशबाजी लाइसेंस को नियमों का अनुपालन न करने की दशा में निरस्त कर दिया है।