जागरण टुडे, कासगंज।
जिलाधिकारी कासगंज द्वारा अपराध संख्या 1128/25, दिनांक 24 नवंबर 2025 के तहत उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 03 में दोषी पाए गए अभियुक्त दीपक उर्फ दीपा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर अभियुक्त को जनपद कासगंज की सीमा से छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। आदेश की तामील कराते हुए उस समय पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त को विधिवत जनपद की सीमा के बाहर भेज दिया था।
इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुनः जनपद कासगंज में प्रवेश किया गया। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर आज मेला ग्राउंड क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक उर्फ दीपा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे तत्काल जिलाधिकारी के आदेश से अवगत कराते हुए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिला बदर किए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन कानूनन अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में अभियुक्त के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई संभव है।
प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला बदर जैसी कठोर कार्रवाई की जाती है। पुलिस व प्रशासन लगातार ऐसे व्यक्तियों पर नजर बनाए हुए है, जिनके विरुद्ध पूर्व में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं।
जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई जिला बदर अभियुक्त जनपद की सीमा में दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आरोपी जिला बदर को जेल भेजा गया है।