Friday, January 30, 2026

बरेली न्यूज: लूट के दौरान हत्या के जुर्म में बदमाश को उम्रकैद

लेखक: Jagran Today | Category: उत्तर प्रदेश | Published: January 14, 2026

बरेली न्यूज: लूट के दौरान हत्या के जुर्म में बदमाश को उम्रकैद

अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने 20 साल पुराने मुकदमे में सुनाई सजा

जागरण टुडे, बरेली

लूट के दौरान हत्या के 20 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने थाना बहेड़ी मोहल्ला बाजार निवासी बदमाश असगर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि वादी बहेड़ी ग्राम टांडा मीरनगर निवासी आनन्द कुमार शर्मा ने थाना बहेड़ी में तहरीर देकर बताया था कि 27 जनवरी 2005 की शाम 7 बजे वह अपने बहनोई सुनील कुमार के साथ बहेड़ी से बाइक से अपने गांव टांडा मीरनगर जा रहा था। नारायन नगला से निकलकर गन्ने के खेत से चार बदमाश बाहर आए। इनमें से एक के पास पौनिया तथा अन्य बदमाशों के पास लाठी-डंडे और चाकू था। बदमाशों ने बाइक रोक कर हम दोनों के साथ मारपीट करके बाइक छीनने लगे। हमने एक बदमाश को पकड़कर गिरा लिया तो दूसरे बदमाश ने मेरे बहनोई को पौनिया से गोली मार दी और हमारी बाइक लूट कर शीशगढ़ की तरफ भाग गये।

आनन्द कुमार  बहनोई को लेकर बहेड़ी अस्पताल गया जहां से बरेली रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने विवेचना उपरांत असगर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 9 गवाह पेश किए। अदालत ने प्राप्त सबूतों के आधार पर असगर को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुना दी।

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