उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मथुरा पुलिस ने जघन्य अपराध करने वाले को बड़ी सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने और विरोध पर जान से मारने की धमकी देने वाले को अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न सिर्फ अपराधी के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
जनपद मथुरा के थाना फरह में धारा 376/506 आईपीसी व 6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त अजय उर्फ मरूआ पुत्र निनुआराम, निवासी गढ़ी सैसू ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किया और इसका विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। यह घटना 17 अगस्त 2023 की है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।
मथुरा पुलिस ने इस मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, ठोस भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य और लोक अभियोजक के साथ मजबूत समन्वय के जरिए अदालत में प्रभावी पैरवी की। इसका नतीजा यह रहा कि 19 जनवरी 2026 को स्पेशल पोक्सो न्यायालय, मथुरा ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस पूरे अभियान की लगातार समीक्षा और मार्गदर्शन एडीजी आगरा जोन, डीआईजी आगरा परिक्षेत्र और एसएसपी मथुरा द्वारा किया जाता रहा। यह फैसला साफ संकेत है कि ऑपरेशन कन्विक्शन सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। मथुरा पुलिस ने साबित कर दिया है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।