जागरण टुडे, कासगंज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं रामेश्वर, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026, शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर, कासगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के सचिव श्री गिरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरण, आर्बिट्रेशन वाद, सेवा संबंधी वेतन-भत्ता विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, उत्तराधिकार वाद, दीवानी एवं लघु आपराधिक प्रकरण, भू-राजस्व, स्टॉम्प व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, श्रम विवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत, टेलीफोन एवं जल से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त समस्त न्यायालयों में 11, 12 एवं 13 मार्च 2026 को (Petty Offenses) लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से वादकारियों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित लघु आपराधिक प्रकरण 11 से 13 मार्च तक तथा अन्य वाद 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर त्वरित न्याय का लाभ उठाएं।