जनपद बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारकर 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। मामले में आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला पूर्ति कार्यालय को शनिवार, 14 मार्च को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना शीशगढ़ क्षेत्र के ग्राम जाफरपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम पुत्र भूलल्ड अपनी दुकान से घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से कालाबाजारी कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई।
सूचना के आधार पर थाना शीशगढ़ पुलिस टीम, पूर्ति निरीक्षक रवि कुमार सक्सेना और पूर्ति लिपिक आयुष शर्मा (तहसील मीरगंज) की संयुक्त टीम ने आरोपी की दुकान पर छापा मारा। टीम द्वारा मौके पर की गई तलाशी के दौरान दुकान से कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 19 खाली और 3 भरे हुए सिलेंडर शामिल थे।
जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा करके उनकी कालाबाजारी की जा रही थी। प्रशासन ने सभी बरामद गैस सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त कर लिया।
पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना शीशगढ़ में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रशासन ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की अवैध गतिविधि की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।