बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की अवैध निर्माण करके बनाए गए भवनों को सील करने की कार्रवाई जारी है। बुधवार 16 अप्रैल को बरेली शहर के तुलाशेरपुर में अवैध निर्माण कर बनाए गए रमा पैलेस बारातघर को बीडीए ने सील कर दिया। इस कार्रवाई से उन बारातघर मालिकों में खलबली मची है, जिन्होंने अवैध निर्माण कर भवन बनाए हैं।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकन्डन ए के निर्देश पर सहायक अभियंता गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्राधिकरण के अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी एवं प्रवर्तन टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण को सील किया। पीलीभीत रोड स्थित तुलाशेरपुर में रमा गंगवार पत्नी कामता प्रसाद गंगवार ने करीब 670 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रमा पैलेस बारातघर का निर्माण कराया था।
आरोप है कि उपरोक्त स्थल पर बिना बीडीए की स्वीकृति के अनधिकृत निर्माण कराया गया। इस पर उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत बारातघर सील करने की कार्रवाई की गयी है। अधिकारियों का कहना है कि बीडीए क्षेत्र के अन्तर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण व सील बंद की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बीडीए ने लोगों को सचेत किया है कि संपत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख मांग कर यह संतुष्टि कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं।