राहुल गुप्ता, पटियाली,कासगंज।
पटियाली थाना क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसके घर पर उद्घोषणा चस्पा की है। गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने आरोपी के गांव पहुंचकर धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही ढोल और लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर ग्रामीणों को भी सूचना दी गई।
पुलिस के अनुसार मामला 2 मार्च 2025 का है। थाना पटियाली क्षेत्र के ग्राम थाना गांव निवासी जितेंद्र पुत्र रामखिलाड़ी के खिलाफ नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 137(2), 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा कई बार दबिश दिए जाने के बावजूद वह गिरफ्त में नहीं आया। न ही उसने थाने में हाजिरी दी और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर कोर्ट ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी करने के आदेश दिए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपराध निरीक्षक गुलाब सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी के गांव पहुंची। पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर उद्घोषणा चस्पा की और सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस लगाए। इसके अलावा ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर लोगों को जानकारी दी गई कि आरोपी एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करे।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तय अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ धारा 86 बीएनएसएस के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही।