जागरण टुडे,
गुड्डू यादव
कासगंज।
जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत एक बड़ा फैसला सामने आया है। एडीजे-02 न्यायाधीश अंतोष कुमार शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट थाना कासगंज क्षेत्र में दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला अपराधियों के हौसले पस्त करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यहां के रहने वाले हैं दोषी
दोषियों में राज माहेश्वरी और मिनी माहेश्वरी (दोनों पुत्र सतीश माहेश्वरी), गौरव यादव और मोहन यादव (दोनों पुत्र कपूर चंद्र), तथा टिंकू गुप्ता (पुत्र हरिओम गुप्ता) शामिल हैं। सभी दोषी कासगंज जिले के रहने वाले हैं।
पुलिस और
अभियोजन पक्ष की बड़ी पैरवी
इस प्रकरण में कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की और अभियोजक जितेश कुमार की मजबूत पैरवी निर्णायक साबित हुई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के पर्यवेक्षण में टीम ने प्रभावी ढंग से कार्यवाही की।
ऐसी कार्रवाई से जनता का होगा भय खत्म
पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाना ही ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य है। इस निर्णय से अपराधियों को कानून से खिलवाड़ न करने का कड़ा संदेश जाएगा और आमजन का पुलिस एवं न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।
अभियोजन पक्ष की पैरवी लाई रंग
कासगंज में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर कोर्ट ने 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 लाख रुपये जुर्माना सुनाया। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली बड़ी सफलता।
---