Tuesday, March 31, 2026

KASGANJ:कार्डधारकों का राशन डकार गया डीलर, जांच में खुली राशन घोटाले की पोल; मुकदमा दर्ज

लेखक: udit kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: March 11, 2026

KASGANJ:कार्डधारकों का राशन डकार गया डीलर, जांच में खुली राशन घोटाले की पोल; मुकदमा दर्ज

जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)

जनपद कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमपुरा में उचित दर विक्रेता प्रदीप सिंह के खिलाफ राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं और कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यो कि जांच में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न कम पाए जाने के साथ ही कार्डधारकों को कम राशन देने और दुर्व्यवहार करने की शिकायतें सही पाई गईं।

जानकारी के अनुसार ग्राम प्यारेमपुर निवासी रामौतार पुत्र बिहारीलाल ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत रमपुरा के उचित दर विक्रेता प्रदीप सिंह द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। शिकायत संख्या 40020226000401 के आधार पर पूर्ति निरीक्षक पटियाली और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने 10 फरवरी और 17 फरवरी 2026 को मौके पर पहुंचकर जांच की।

जांच के दौरान कई कार्डधारकों और ग्रामीणों ने बयान दर्ज कराए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीलर प्रति यूनिट एक किलो तक राशन कम देता है, कई बार अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देता और राशन लेने के लिए बार-बार दौड़ाता है। कई लोगों ने यह भी बताया कि डीलर अक्सर शराब के नशे में रहता है और लोगों से अभद्र व्यवहार करता है। परेशान होकर कई कार्डधारकों को दूसरे गांव से राशन लेना पड़ा।

जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकान का भौतिक सत्यापन किया। मौके पर दुकान में केवल 4.35 क्विंटल बाजरा, 50 किलो चावल और 19 किलो गेहूं पाया गया, जबकि ई-पॉस मशीन और चालान के अनुसार दुकान में 54.16 क्विंटल गेहूं, 68.65 क्विंटल चावल, 54.14 क्विंटल बाजरा, 54 किलो चीनी और 5.10 क्विंटल मक्का होना चाहिए था। इस प्रकार 53.97 क्विंटल गेहूं, 68.15 क्विंटल चावल, 48.79 क्विंटल बाजरा, 54 किलो चीनी और 5.10 क्विंटल मक्का कम पाया गया।

अधिकारियों ने मौके से बरामद खाद्यान्न और ई-पॉस मशीन, चार्जर, आईरिस स्कैनर व ई-वेटिंग मशीन को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया। जांच में यह भी सामने आया कि डीलर द्वारा सरकारी कांटे के स्थान पर दूसरा कांटा प्रयोग किया जा रहा था और कार्डधारकों को अनुमन्य मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जा रहा था।

पूर्ति विभाग के अनुसार राशन डीलर प्रदीप सिंह द्वारा की गई ये अनियमितताएं उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियंत्रण आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन हैं।

जिलाधिकारी कासगंज प्रणय सिंह की अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक भारत साधियान की तहरीर पर थाना पटियाली में उचित दर विक्रेता प्रदीप सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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