Tuesday, October 27, 2026

Kasganj: पर्वों को लेकर 13 नवंबर तक लागू रहेगी धारा-163, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

लेखक: udit kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: September 18, 2026

Kasganj: पर्वों को लेकर 13 नवंबर तक लागू रहेगी धारा-163, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)

आगामी महात्मा गांधी जयंती, महानवमी, दशहरा और दीपावली समेत विभिन्न पर्वों को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने, सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई है।

आदेश 17 सितंबर 2026 से 13 नवंबर 2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने भ्रामक या उत्तेजनात्मक अफवाहें फैलाने, आपत्तिजनक नारे लगाने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक लगाई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।

पर्वों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने लोगों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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