जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)
गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिला प्रशासन ने अभियुक्त पप्पन उर्फ अभय उर्फ ओमवीर की पत्नी आकांक्षा के नाम दर्ज करीब 28.66 लाख रुपये कीमत की कृषि भूमि कुर्क की है। प्रशासन के अनुसार यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई थी। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सदर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
प्रशासन के मुताबिक थाना ढोलना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में जिलाधिकारी न्यायालय ने 23 मई 2026 को आदेश जारी किया था। इसी के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई।
कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम कानरखेड़ा स्थित गाटा संख्या 521 की 0.186 हेक्टेयर और गाटा संख्या 522 की 0.328 हेक्टेयर भूमि में से आधा हिस्सा यानी कुल 0.257 हेक्टेयर भूमि शामिल है। यह भूमि विलेख संख्या 46/13 के माध्यम से 13 मई 2022 को खरीदी गई थी। प्रशासन ने इसकी बाजार कीमत करीब 16 लाख 66 हजार 600 रुपये आंकी है।
इसके अलावा ग्राम भरसोली मुस्तफाबाद, परगना बिलराम, तहसील व जिला कासगंज में गाटा संख्या 174 में से 0.154 हेक्टेयर कृषि भूमि भी कुर्क की गई है। यह भूमि विलेख संख्या 75/94 के जरिए नौ अगस्त 2021 को खरीदी गई थी। इसकी बाजार कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है।
दोनों संपत्तियों का कुल रकबा 0.411 हेक्टेयर और बाजार मूल्य करीब 28 लाख 66 हजार 600 रुपये है। कुर्क संपत्ति के रिसीवर तहसीलदार सदर कासगंज को बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान नियमानुसार मुनादी कराई गई। साथ ही ड्रोन कैमरे से हवाई निगरानी भी की गई।
दस मुकदमे दर्ज होने की पुलिस ने दी जानकारी
पुलिस के अनुसार अभियुक्त पप्पन उर्फ अभय उर्फ ओमवीर पुत्र सुवेदार निवासी निजामपुर के खिलाफ अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें थाना ढोलना में वर्ष 2025 में जुआ अधिनियम तथा वर्ष 2026 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा शामिल है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ कासगंज थाने में वर्ष 2015 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और आबकारी अधिनियम से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2016 में कासगंज थाने में हत्या और धमकी तथा थाना ढोलना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज बताया गया है। इसके अलावा अमांपुर थाने में अपहरण से संबंधित मामला, दिल्ली के भारतनगर थाने में चोरी और चोरी का माल रखने तथा अशोक नगर थाने में अपहरण व लूट का मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। हाथरस और एटा में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार पत्नी आकांक्षा के नाम खरीदी गई दोनों कृषि भूमियों को अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति मानते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कासगंज द्वारा की जा रही है।