जागरण टुडे, बरेली
बरेली एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में एयरफोर्स और प्रशासनिक अफसरों की बैठक में लिए गए फैसले के तहत एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी तक नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
गुरुवार को बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से 100 मीटर दायरे में कोई भी नया निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवरोध-मुक्त रहेगा एयरफोर्स स्टेशन का सर्विस मार्ग
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्रीवाल के साथ बने सर्विस मार्ग को हर हाल में अवरोध-मुक्त और सुगम बनाए रखना अनिवार्य है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।
ऊंची इमारतों पर रेड लाइट अनिवार्य
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में 45 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों पर रेड सिग्नल लाइट लगाना और उसका नियमित मेंटीनेंस करना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए ताकि एयरफोर्स के उड़ान पथ में किसी प्रकार की रुकावट या खतरा पैदा न हो।
निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से जुड़ी इन व्यवस्थाओं से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।https://jagrantoday.in/