फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, बरेली बवाल में अब तक 105 गिरफ्तारियां
इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अभी 28 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। अदालत ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह आदेश बुधवार 14 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान जारी किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल जुड़ाव
करीब 110 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल पेशी के दौरान तौकीर रजा शांत दिखाई दिए। अदालत में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। वहीं दूसरी ओर, सीजेएम कोर्ट में उनके करीबी नदीम, डॉ. नफीस अहमद, नफीस का बेटा और अनीस सकलैनी को पुलिस ने पेश किया। ये सभी आरोपी भी बरेली बवाल से जुड़े मामलों में जेल में बंद हैं।
बरेली बवाल के बाद गिरफ्तारी और जेल ट्रांसफर
तौकीर रजा को 26 सितंबर को बरेली में हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें बरेली जिला जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अब तक IMC संगठन से जुड़े 10 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक बरेली बवाल से संबंधित कुल 105 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
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20 से ज्यादा मुकदमे, 12 केस बरेली बवाल से जुड़े
मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 1982 से अब तक करीब 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बरेली बवाल के बाद उनके खिलाफ सात नए मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हुए। पुलिस जांच में अब कुल 12 मुकदमों में तौकीर रजा का नाम शामिल हो चुका है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाकी तीन मामलों में भी उनकी संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं, जिनमें जल्द नामजदगी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
250 करोड़ की संपत्ति सील, अवैध निर्माण पर बुलडोजर
तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस, बीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति सील की है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नफीस अहमद के पांच करोड़ रुपए के बारातघर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। वहीं, तौकीर रजा के भतीजे और सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है।
प्रशासन की निगरानी में कार्रवाई जारी
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) और पुलिस की टीम अब फाइक एन्क्लेव, सुभाषनगर और कुरेशान मोहल्ले में अवैध निर्माण की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर हर अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ी क्यों न हो।
अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को
अब कोर्ट ने तौकीर रजा की अगली पेशी 28 अक्टूबर को तय की है। तब तक पुलिस को उनसे जुड़े मामलों की अद्यतन रिपोर्ट और जांच प्रगति कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। सुरक्षा कारणों से यह संभावना है कि अगली पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराई जाएगी।