Tuesday, March 31, 2026

Bareilly News: सरसों के तेल, वनस्पति घी और रिफाइंड के नमूने लिए

लेखक: Jagran Today | Category: उत्तर प्रदेश | Published: February 21, 2026

Bareilly News: सरसों के तेल, वनस्पति घी और रिफाइंड के नमूने लिए

जागरण टुडे, बरेली

होली पर मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापामार अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान छापामार टीम ने 15 खाद्य पदार्थों के नमूने भरे गए, जबकि 10 किलो रंगीन चिप्स जब्त कर सीज कर दिए।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में गठित टीम ने फरीदपुर, नवाबगंज, बहेड़ी और परसाखेड़ा समेत कई इलाकों में छापामार कार्रवाई की। टीम ने सबसे पहले केसरपुर फरीदपुर स्थित पतंजलि फूड्स लिमिटेड के भंडारगृह में निरीक्षण किया। यहां सरसों का तेल (महाकोष ब्रांड), वनस्पति (महाकोष ब्रांड) और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का एक-एक नमूना लिया गया। इसके बाद गोपालपुर फरीदपुर में बृजेश के प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध का नमूना भरा गया। बक्सरिया फरीदपुर में अंशु गुप्ता की दुकान से वनस्पति (गगन ब्रांड) और मुकीमुद्दीन के प्रतिष्ठान से सरसों के तेल का नमूना लिया गया।

नवाबगंज क्षेत्र में भी टीम ने सघन चेकिंग की। बाईपास रोड स्थित पप्पू किराना स्टोर से रंगीन चिप्स और किशमिश के नमूने लिए गए। यहां 10 किलोग्राम रंगीन चिप्स, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1200 रुपये बताई जाती है, जो जब्त कर सीज कर दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में इन चिप्स की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत हुई।

तहसील नवाबगंज के कस्बा सेंथल में सेलिब्रेशन स्वीट्स से गुझिया का नमूना भरा गया। होली के मद्देनजर गुझिया की बिक्री बढ़ने को देखते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरती। इसी क्षेत्र में भारत डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। बहेड़ी बाजार स्थित रूपाली इंटरप्राइजेज से सरसों का तेल (रविंद्रा ब्रांड) और सरसों का तेल (डबल खिलौना ब्रांड) के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं, परसाखेड़ा स्थित सॉई बीरबलदास फूड्स से नमकीन पफ (पैक्ड), टमाटो बैंगी मिक्स सीजनिंग पाउडर और मिक्स मसाले के नमूने लिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि सभी 15 नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, उत्तर प्रदेश को भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर, खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की मिलावट या मानक के विपरीत गुणवत्ता पाई गई तो संबंधित कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित करने से लेकर भारी जुर्माना और अभियोजन तक की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल का स्पष्ट कहना है कि त्योहार के दौरान किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। आम जनमानस को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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