जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। इसी क्रम में जनपद कासगंज में आवंटित याची अभ्यर्थियों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर काउंसिलिंग की तिथि घोषित कर दी गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 18516/2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नीरज कुमार पाण्डेय व अन्य में पारित निर्णय तथा शासनादेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है।
बताया गया है कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच आयोजित काउंसिलिंग में अभिलेखों के परीक्षण के बाद अर्ह पाए गए और जनपद कासगंज आवंटित किए गए याची अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच के लिए 17 मार्च 2026 को दोपहर 12:30 बजे से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कासगंज में काउंसिलिंग आयोजित होगी।
बीएसए कार्यालय की ओर से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने आवेदन पत्र, सभी शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज, उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट अलग-अलग फाइल कवर में, चार पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण और 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के साथ उपस्थित हों।
वहीं 17 मार्च की काउंसिलिंग में अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से दिव्यांग महिला/पुरुष और समस्त महिला अभ्यर्थियों से विद्यालय विकल्प लेने की प्रक्रिया 18 मार्च 2026 को अपराह्न 3:00 बजे बीएसए कार्यालय कासगंज में कराई जाएगी।
विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर काउंसिलिंग में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी विद्यालय विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे रोस्टर प्रणाली के तहत विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।