उपायुक्त प्रशासन ने दी चेतावनी, फरवरी का रिटर्न नहीं भरने पर लगेगा भारी जुर्माना
बरेली मंडल में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले भी बड़ी संख्या में करदाता रिटर्न भरने से पीछे हैं, जिस पर राज्य कर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।
अपर आयुक्त (ग्रेड-1) एनएल सोनी के अनुसार फरवरी 2026 के मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 मार्च थी, लेकिन इसके बावजूद मंडल के करीब 26.04 प्रतिशत करदाताओं ने अभी तक रिटर्न जमा नहीं किया है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
उपायुक्त (प्रशासन) सुभेश तिवारी ने कहा कि मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, ऐसे में लंबित रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा के भीतर रिटर्न जमा न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
विभाग ने विशेष रूप से मंडल की ग्राम पंचायतों और टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) से जुड़ी संस्थाओं को अलर्ट किया है। इन संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने लंबित रिटर्न तत्काल दाखिल करें, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि कई बार अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल पर दिक्कतें आती हैं, जिससे रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी करदाताओं से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
विभाग ने यह भी साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क और ब्याज दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा लगातार लापरवाही बरतने वाले करदाताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
राज्य कर विभाग की इस सख्ती से साफ है कि सरकार राजस्व वसूली में किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहती और करदाताओं को समय पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।