Saturday, June 13, 2026

KASGANJ NEWS एफटीसी-द्वितीय न्यायालय से गैंगस्टर आरोपी आशीष पांडेय को जमानत, निर्धारित शर्तों के पालन के बाद होगी रिहाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत

लेखक: Guddu Yadav | Category: उत्तर प्रदेश | Published: June 8, 2026

KASGANJ NEWS एफटीसी-द्वितीय न्यायालय से गैंगस्टर आरोपी आशीष पांडेय को जमानत, निर्धारित शर्तों के पालन के बाद होगी रिहाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत


गुड्डू यादव, कासगंज

जागरण टुडे कासगंज। 

एफटीसी-द्वितीय न्यायालय से गैंगस्टर आरोपी आशीष पांडेय को जमानत, निर्धारित शर्तों के पालन के बाद होगी रिहाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत स्थानीय न्यायालय की एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट)-द्वितीय में विचाराधीन एक आपराधिक और गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। सोमवार को अधिवक्ता केशव मिश्रा की देखरेख में 

न्यायालय ने आरोपी आशीष पांडेय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार आरोपी को निर्धारित जमानती राशि एवं न्यायालय द्वारा तय की गई अन्य शर्तों का पालन करना होगा। शर्तों की पूर्ति के बाद ही उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्राप्त न्यायालयीय अभिलेखों के अनुसार मामला वर्ष 2026 के एक आपराधिक प्रकरण से संबंधित है, जिसकी सुनवाई एफटीसी-द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही है। आरोपी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को राहत देते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी को न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि के निजी मुचलके और सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही उसे सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहना होगा और किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित करने अथवा गवाहों पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना होगा।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आदेश की शर्तों का पालन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किए जाने के बाद संबंधित जिला कारागार प्रशासन रिहाई की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यदि आरोपी जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।


इस आदेश के बाद आरोपी पक्ष ने राहत की भावना व्यक्त की है, जबकि मामले की मूल सुनवाई न्यायालय में नियमानुसार आगे जारी रहेगी। अधिवक्ता केशव मिश्रा ने बताया कि अब कोई मुकदमे में वांछित नहीं है। वह सोमवार की शाम को जेल से रिहा हो जायेंगे।

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