Friday, September 11, 2026

Kasganj: कॉलेज प्रबंधन को झांसा देकर 53.75 लाख रुपये हड़पने का आरोप, दो पर एफआईआर

लेखक: udit kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: September 7, 2026

Kasganj: कॉलेज प्रबंधन को झांसा देकर 53.75 लाख रुपये हड़पने का आरोप, दो पर एफआईआर

जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)

राजस्थान के अलवर स्थित एक एजुकेशनल ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों पर गंजडुंडवारा के कॉलेज प्रबंधन को झांसे में लेकर 53.75 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

गांव अल्हैपुर निवासी अजय कुमार ने न्यायालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह गौतमबुद्ध कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए जनवरी 2025 में उनकी संस्था के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य के साथ राजस्थान के अलवर स्थित मां गीता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि मुस्तकीम बेसर और पूजा गौतम से अनुबंध हुआ था।

अनुबंध के अनुसार कॉलेज से कराए जाने वाले प्रत्येक छात्र के प्रवेश पर ट्रस्ट की ओर से 15 हजार रुपये इंसेंटिव दिया जाना था। इसके अलावा प्रवेश के समय प्रति छात्र 10 हजार रुपये एडवांस जमा कराने और बाद में इंसेंटिव के साथ यह राशि वापस करने का भरोसा दिया गया था।

शिकायत के मुताबिक अनुबंध के आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने करीब 219 विद्यार्थियों के प्रवेश कराए। इसके एवज में ट्रस्ट को 12.90 लाख रुपये ऑनलाइन और नौ लाख रुपये नकद दिए गए। इस प्रकार कुल 21.90 लाख रुपये ट्रस्ट को दिए गए। वहीं अनुबंध के अनुसार 219 विद्यार्थियों के हिसाब से एडवांस और इंसेंटिव की कुल रकम 54.75 लाख रुपये बनती थी। आरोप है कि आरोपियों ने इसमें से केवल एक लाख रुपये वापस किए और शेष 53.75 लाख रुपये देने में टालमटोल करने लगे।

आरोप है कि 16 मई 2026 को रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए रुपये देने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश के बाद गंजडुंडवारा पुलिस ने आरोपी मुस्तकीम बेसर और पूजा गौतम निवासी गल्लेरिया मॉल, जिला अलवर, राजस्थान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली प्रभारी चमन गोस्वामी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजस्थान के एक एजुकेशनल ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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