धान, बाजरा, मक्का समेत खरीफ फसलों को अतिवृष्टि और जलभराव से क्षति पर किसानों को राहत; समय सीमा में सूचना देने पर शुरू होगी सर्वे और दावा प्रक्रिया
जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)
जनपद मे लगातार बारिश और खेतों में जलभराव से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। धान, बाजरा, मक्का समेत अन्य खरीफ फसलों को अतिवृष्टि या जलभराव से क्षति हुई है तो किसान इसकी सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान फसल क्षति की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं, जिससे नियमानुसार फसल क्षति के सर्वेक्षण, आकलन और दावा प्रक्रिया की कार्रवाई की जा सके।
जिला कृषि अधिकारी कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि जनपद में लगातार हो रही वर्षा एवं जलभराव के कारण खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, वे बिना देरी किए अपनी क्षति की सूचना उपलब्ध कराएं। 72 घंटे की अवधि घटना के समय से मानी जाएगी।
बीमित किसान अपनी फसल क्षति की सूचना संबंधित फसल बीमा कंपनी Universal Sompo General Insurance Company Ltd. को भी उपलब्ध करा सकते हैं। नुकसान की सूचना देते समय किसान अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, केसीसी अकाउंट नंबर, फसल बीमा पॉलिसी नंबर, गांव, तहसील, फसल का नाम, प्रभावित क्षेत्रफल और फसल क्षति का विवरण तैयार रखें।
कृषि विभाग को भी दें नुकसान की जानकारी
किसान बीमा कंपनी को सूचना देने के साथ अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी या अधिकारी को भी फसल क्षति की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने किसानों से अपील की है कि बारिश और जलभराव से फसल को हुए नुकसान की सूचना निर्धारित 72 घंटे की अवधि के भीतर अवश्य दर्ज कराएं। समय से सूचना मिलने पर नियमानुसार फसल क्षति का सर्वेक्षण और आकलन कराने के साथ दावा प्रक्रिया की कार्रवाई की जा सकेगी।