Wednesday, October 28, 2026

Kasganj: एसी कोच में जनरल टिकट पर कर रहा था सफर, टोकने पर टीटीई का अंगूठा चबाया, आरोपी गिरफ्तार

लेखक: udit kumar | Category: उत्तर प्रदेश | Published: September 29, 2026

Kasganj: एसी कोच में जनरल टिकट पर कर रहा था सफर, टोकने पर टीटीई का अंगूठा चबाया, आरोपी गिरफ्तार

एसी कोच से जनरल डिब्बे में जाने को कहने पर टीटीई से की मारपीट, अंगूठे की हड्डी तक आई बाहर; जीआरपी ने कासगंज स्टेशन से दबोचा

जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)

कासगंज। साबरमती एक्सप्रेस में एसी कोच से जनरल डिब्बे में जाने को कहने पर एक यात्री ने ट्रेन कंडक्टर (सीटीटीआई) के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। आरोप है कि यात्री ने टीटीई के बाएं हाथ का अंगूठा मुंह से चबा लिया और हाथ पर भी काट लिया। हमले में अंगूठा बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी हड्डी तक बाहर निकल आई। घटना के बाद जीआरपी कासगंज ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जीआरपी के अनुसार, हाथरस जंक्शन निवासी मनोज कुमार चौहान मथुरा में सीटीटीआई के पद पर तैनात हैं। 28 सितंबर को उनकी ड्यूटी ट्रेन संख्या 19410 साबरमती एक्सप्रेस में लखनऊ से मथुरा जंक्शन तक थी। ट्रेन जब गंजडुंडवारा स्टेशन से कासगंज की ओर रवाना हुई, तभी एसी कोच ए-1 में एक व्यक्ति जनरल टिकट लेकर सवार मिला। टिकट गंजडुंडवारा से मेहसाणा तक का था।

ट्रेन कंडक्टर मनोज कुमार चौहान ने टिकट की जांच की तो यात्री की पहचान इकबाल पुत्र कबीर, निवासी नगरिया नवाबगंज, थाना सिकंदरपुर वैश्य, जनपद कासगंज के रूप में हुई। वर्तमान में वह फर्रुखाबाद जिले के कंपिल कस्बे के बगिया मोहल्ले में रह रहा था। आरोप है कि सीटीटीआई ने उसे एसी कोच से जनरल डिब्बे में जाने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करने लगा और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। विरोध करने पर उसने सीटीटीआई के बाएं हाथ के अंगूठे को दांतों से चबा लिया और हाथ पर भी काट लिया। इससे अंगूठा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी कासगंज ने 28 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 24/2026 में बीएनएस की धारा 118(1), 132, 121(1) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने घायल सीटीटीआई का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया।

जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इकबाल को 28 सितंबर की शाम 7:55 बजे कासगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी सिकंदरपुर वैश्य थाने में मारपीट और चोट पहुंचाने से संबंधित मुकदमा दर्ज है। यह मामला वर्ष 2025 का है, जिसमें बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं।

जीआरपी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाली टीम में जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल, आरपीएफ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, कांस्टेबल राधारमन कर्दम और आरपीएफ कांस्टेबल इंद्रराज मीणा शामिल रहे।


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